Gurugram News Network – अब शहर को साफ रखने के लिए नगर निगम सख्त होता जा रहा है। अब सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने तथा अवैध रूप से कचरा डंप करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। इसके लिए कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना भी किया जा सकता है। इस बारे में निगमायुक्त पीसी मीणा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
निगमायुक्त द्वारा जारी निर्देशों में संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करें। अगर कोई व्यक्ति सड़क, सार्वजनिक स्थान, बाजार में कचरा फैलाता है या अवैध रूप से कचरा डंप करता है, तो उसकी पहचान करके नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आदेशों में कहा गया है कि निगम क्षेत्र में गंदगी और अनाधिकृत रूप से कचरे की डंपिंग से संबंधित लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। यह न केवल जनता के लिए परेशानी का कारण बनता है, बल्कि निगम की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम की उल्लंघना, कचरा फैलाने व अनाधिकृत रूप से कचरा डंपिंग के कारण आम जनता को असुविधा होती है।
संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित सीनियर सैनेट्री इंस्पेक्टर को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र में एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दें, ताकि अवैध कूड़ेदान या कचरे की डंपिंग की वास्तविक समय की रिपोर्ट प्राप्त हो। समयबद्ध तरीके से नियमित रूप से कचरा उठान सुनिश्चित किया जाए। कहीं पर भी कचरा पड़ा होने की सूचना मिलने पर दो घंटे के भीतर उसका उठान सुनिश्चित करवाया जाए। जिन स्थानों पर कचरा फैलाने या अवैध डंपिंग की नियमित समस्या है, उनकी पहचान करके संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा।
संबंधित सेनेट्री इंस्पेक्टर सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति निर्दिष्ट स्थान पर करवाएं और तारीख, समय और उपस्थिति का समन्वय और निगरानी करें। संयुक्त आयुक्त(एसबीएम) तथा कार्यकारी अभियंता (एसबीएम) दैनिक जांच टीमों के माध्यम से नगर निगम में काम पर रखी गई या काम कर रही एजेंसियों के संचालन और कार्यक्षमता की निगरानी के लिए एक योजना तथा निगरानी तंत्र तैयार करके जांच का रिकार्ड रखेंगे, जिसमें मैकेनिकल रोड स्वीपिंग भी शामिल हैं। वे सभी मुख्य सडक़ों, मार्केट क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों और सामुदायिक शौचालयों को ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक शौचालयों का रख-रखाव ठीक से किया जा रहा है या नहीं। अतिरिक्त निगमायुक्त-4 उपरोक्त कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे और पाक्षिक रिपोर्ट निगमायुक्त को भेजेंगे।